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क्या विधवा बहू ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण मांग सकती है?

भारत में पारिवारिक कानून से जुड़े मामलों में भरण-पोषण एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। विशेष रूप से तब, जब किसी महिला के पति और ससुर दोनों का निधन हो चुका हो। ऐसे मामलों में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि क्या विधवा बहू को ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण पाने का अधिकार है या नहीं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वर्ष 2026 में इस विषय पर एक स्पष्ट और महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिससे इस कानूनी भ्रम को पूरी तरह दूर कर दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट का 2026 का महत्वपूर्ण निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विधवा बहू, यदि स्वयं अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, तो वह अपने ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण की मांग कर सकती है। यह अधिकार इस बात पर निर्भर नहीं करता कि पति की मृत्यु ससुर के जीवनकाल में हुई या उसके बाद। यह निर्णय हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की सही व्याख्या पर आधारित है।

हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 क्या कहता है

इस अधिनियम की धारा 21 में “आश्रित” की परिभाषा दी गई है। इसमें स्पष्ट रूप से “बेटे की कोई भी विधवा” को आश्रित माना गया है, यदि वह पुनः विवाह नहीं करती और स्वयं जीवन यापन में असमर्थ है। कानून में कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि केवल वही विधवा बहू अधिकार रखती है, जिसके पति की मृत्यु ससुर से पहले हुई हो।

पति की मृत्यु का समय क्यों महत्वपूर्ण नहीं है

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून में प्रयुक्त शब्द “any widow of a son” हैं। इसका अर्थ है कि बेटे की हर विधवा इस श्रेणी में आती है, चाहे वह किसी भी समय विधवा बनी हो। पति की मृत्यु का समय एक आकस्मिक परिस्थिति है, जिसके आधार पर महिलाओं के अधिकारों में भेदभाव नहीं किया जा सकता।

ससुर की संपत्ति पाने वाले वारिसों की जिम्मेदारी

हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, ससुर की संपत्ति प्राप्त करने वाले सभी वारिसों पर यह कानूनी दायित्व है कि वे आश्रितों का भरण-पोषण करें। यदि विधवा बहू को संपत्ति में हिस्सा नहीं भी मिला हो, तब भी वह भरण-पोषण की मांग कर सकती है।

भरण-पोषण और उत्तराधिकार में अंतर

भरण-पोषण का अधिकार उत्तराधिकार से अलग होता है। यह अधिकार संपत्ति के स्वामित्व पर नहीं, बल्कि निर्भरता और आर्थिक असमर्थता पर आधारित होता है। अक्सर लोग यह गलती करते हैं कि यदि किसी महिला को संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, तो उसे भरण-पोषण भी नहीं मिलेगा, जो कि कानूनन गलत है।

संवैधानिक दृष्टिकोण से सुप्रीम कोर्ट का विचार

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस प्रकार का भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। साथ ही, अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार भी प्रभावित होता है। विधवा महिलाओं को आर्थिक असुरक्षा की स्थिति में छोड़ना सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।

यह निर्णय किन लोगों के लिए उपयोगी है

यह निर्णय विशेष रूप से निम्न लोगों के लिए महत्वपूर्ण है: • विधवा बहू • परिवार के वरिष्ठ सदस्य • संपत्ति विवाद से जुड़े लोग • पारिवारिक कानून के छात्र • कोर्ट मैरिज और फैमिली लॉ से जुड़े व्यक्ति इससे महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का मार्ग मिलता है।

कोर्ट मैरिज और भरण-पोषण का आपसी संबंध

कई मामलों में कोर्ट मैरिज के बाद पारिवारिक विवाद उत्पन्न होते हैं। ऐसे में भरण-पोषण और संपत्ति से जुड़े अधिकारों की सही जानकारी होना बेहद आवश्यक है। कोर्ट मैरिज कानूनी रूप से मान्य विवाह है और उससे उत्पन्न अधिकार भी पूरी तरह वैध होते हैं।

कानूनी सलाह क्यों जरूरी है

हर मामला अपने तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। गलत जानकारी या देरी से किया गया कदम आपके अधिकारों को कमजोर कर सकता है। इसलिए, भरण-पोषण, संपत्ति विवाद या कोर्ट मैरिज से जुड़े मामलों में अनुभवी कानूनी सलाह लेना अत्यंत आवश्यक है।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट के 2026 के निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विधवा बहू को ससुर की संपत्ति से भरण-पोषण पाने का कानूनी अधिकार है, यदि वह स्वयं अपना जीवन यापन करने में असमर्थ है। यह निर्णय महिलाओं के अधिकारों, समानता और गरिमापूर्ण जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अधिक जानकारी और कानूनी सहायता के लिए आप हमारी वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं। https://delhilawfirm.news helpline 9990649999, 9999889091